Delhi: 50 मीटर प्लॉट में नहीं बना सकते चार मंजिला मकान..जानिए क्यों?

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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Delhi News :
राजधानी दिल्ली में अगर आप भी प्लॉट लेके घर बनाने की प्लालिंग कर रहे हैं तो यह ख़बर खास आपके ही लिए है। राजधानी में अब चाहे जैसी भी कॉलोनी हो प्लॉट छोटा या बड़ा उसके फ्लोरों पर कितने भी कमरे बना देना अब आसान नहीं होगा। इसको लेकर रियल एस्टेट (real estate) रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक किसी प्लॉट के किसी भी फ्लोर पर तय संख्या में ही कमरे बनाए जा सकेंगे।
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क्या है एक आवासीय यूनिट

बता दें कि मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक, एक आवासीय यूनिट एक कमरा, किचन और एक टॉयलेट होता है। रेरा के आदेश में 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 या इससे भी बड़े आकार के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी है हवाला

आदेश में सुप्रीम कोर्ट के मार्च, 2008 के एक आर्डर का हवाला भी दिया गया है और उसी के मुताबिक अलग-अलग साइज के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई है। रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी और डीडीए को भी इस विषय में पत्र लिखा है और आदेश के अनुसार ही बिल्डिंग प्लान जारी करने के लिए कहा है।

रेरा ने सब-रजिस्ट्रार को भी पत्र लिख दिए ये निर्देश

सभी सब-रजिस्ट्रार को भी रेरा ने लेटर के माध्यम से कहा है कि 15 सितंबर के बाद किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उक्त आदेश अनुसार आवासीय इकाइयों को चेक कर ही किया जाए। अगर प्लॉट साइज से अधिक आवासीय इकाइयां हैं, तो ऐसी प्रापर्टी का रजिस्ट्रेशन न किया जाए।

ऐसे होता है नियमों का उल्लंघन

डीडीए अधिकारियों मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, एक आवासीय इकाई का अर्थ होता है कि एक कमरा, एक किचन व एक टॉयलेट। जबकि तमाम निजी बिल्डर अनधिकृत या नियमित कॉलोनियों में 50 से 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी एक-एक फ्लोर पर कई कमरे बना लेते हैं।

RERA ने क्यों दिया नया आदेश

जितनी अधिक आवासीय इकाई होंगी, लोगों की संख्या भी अधिक होगी और इससे सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही अधिक भार पड़ेगा। रेरा के मुताबिक, अब 50 वर्ग मीटर में चार मंजिला मकान नहीं बन सकता। इस साइज के प्लॉट पर केवल तीन फ्लोर ही बनेंगे और प्रत्येक फ्लोर पर कमरा एक ही होगा।

किस साइज के प्लॉट पर कितनी आवासीय यूनिट

प्लॉट साइज (वर्ग मीटर) आवासीय यूनिट

50 तक 3
51-100 4
101-250 4
251-750 5
751-1000 7
1001-1500 7
1501-2250 10
2251-3000 10

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