Punjab News: पंजाब सरकार की विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में 6.91 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
305 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी
डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि मई 2026 तक इस योजना के तहत 305 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। इस सहायता से जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है और वे सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम हो रही हैं।
2026-27 के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के प्रभावी संचालन और अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया है।
महिलाओं को मिल रहा सम्मान और आत्मनिर्भरता का सहारा
मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार:
- 58 वर्ष से कम आयु की विधवा और निराश्रित महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं।
- 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी पात्र हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध सरकार
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद महिला आर्थिक तंगी के कारण अपने सम्मान और मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे। सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
समावेशी और संवेदनशील समाज की ओर कदम
उन्होंने कहा कि वास्तविक सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से सशक्त हों। इसी सोच के साथ सरकार महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है।
