Noida-ग्रेटर नोएडा के किराएदार-मकान मालिकों के लिए बुरी ख़बर

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Jyoti Shinde,Editor

अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा(Noida-Greater Noida) में किराए पर फ्लैट लेकर रह रहे हैं तो या फिर आप मकान मालिक हैं और अपना फ्लैट किराए पर दे रखा है। तो ख़बर आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जिला प्रशासन ने आपसे 2% स्टांप शुल्क वसूलने की पूरी तैयारी कर ली है।

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गौतमबुद्ध नगर के एडीएम वित्त के मुताबिक रेंट पर रहने वाले लोगों के लिए जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं उसमें 2 फीसदी स्टांप शुल्क लेने का प्रावधान है। लेकिन इसमें ध्यान नहीं देने की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने जिला गौतमबुद्ध नगर के जितने भी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) से रेंट पर रह रहे लोगों की डिटेल मांगी है.

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RWA-AOA को जल्द जारी होगा नोटिस

प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि इसी महीने से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिनके 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट बना है और वो रजिस्टर नहीं है तो उनसे भी दो प्रतिशत का स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा. यह रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के रेंट अग्रीमेंट में लागू किया जाएगा.

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