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Raipur: CM Sai का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में 2621 बर्खास्त शिक्षकों की बहाली समेत कई अहम फैसले

छत्तीसगढ़ राजनीति
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Raipur News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnudeo Sai) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर रहा, जिससे सैकड़ों परिवारों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। साथ ही ग्रामीण परिवहन, तकनीकी शिक्षा और किसानों के लिए कई राहतभरे निर्णय भी किए गए।

ग्रामीण परिवहन को नई दिशा

राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ (Chief Minister Rural Bus Facility Scheme) की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अब उन दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक भी बस सेवा पहुंचेगी, जहां अब तक परिवहन व्यवस्था सीमित थी। योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों वाले हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों को परमिट दिए जाएंगे। राज्य और जिला स्तर पर गठित समितियां तय करेंगी कि किन रूटों पर बसें चलेंगी।

इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, तीन साल तक वाहन मालिकों को रोड टैक्स से छूट भी मिलेगी। यात्रा के किराए को लेकर भी राहत दी गई है- दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, एड्स पीड़ित और नक्सल क्षेत्र के नागरिकों को यात्रा में पूरी या आंशिक छूट मिलेगी।

तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने नवा रायपुर में NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) के लिए 10.023 एकड़ ज़मीन मुफ्त आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह आधुनिक सेंटर युवाओं को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय पहचान बना सकेगा।

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किसानों के लिए बड़ी राहत

खेती-किसानी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब रेगहा, बटाई, लीज और डूबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। खरीफ सीजन में जिन किसानों ने धान या बीज की बिक्री सहकारी समितियों या निगमों के माध्यम से की है, उन्हें भी आदान सहायता राशि मिलेगी।

2621 बर्खास्त शिक्षकों की बहाली

कैबिनेट की बैठक में 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दी गई है। ये सभी शिक्षक बीएड डिग्रीधारी थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सेवा से हटा दिया गया था। अब इन्हें सहायक शिक्षक (विज्ञान – प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा।

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परिवारों में फिर से जगी उम्मीद

बता दें कि, पिछली कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बीएड धारकों की नियुक्ति कर दी थी, जबकि नियुक्ति पत्र में साफ लिखा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगी। क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि प्राथमिक स्तर पर केवल डीएड धारकों की ही नियुक्ति हो सकती है, ऐसे में न राज्य सरकार अपील कर सकी और न ही शिक्षक कोई राहत पा सके। अब कैबिनेट के इस फैसले से सैकड़ों परिवारों में फिर से उम्मीद की किरण जगी है।