Uttarakhand: धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर लिया बड़ा फैसला
Uttarakhand News: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की बड़ी मांग पूरी कर दी है। सीएम धामी (CM Dhami) ने नवरात्र पर तोहफा देते हुए प्रदेश के सरकारी, अर्द्ध सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी। उन्हें पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ पाने के लिए हर छह महीने में शासनादेश जारी होने की अब प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब यह लाभ उन्हें नियमित रूप से मिल सकेगा।
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धामी सरकार (Dhami Sarkar) ने उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 की अधिसूचना जारी कर दी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन की तरफ से जारी नियमावली के मुताबिक अब पूरे सेवाकाल में कार्मिक को एक बार पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी।
विभागीय सेवा नियमावलियों की अलग-अलग व्यवस्था खत्म
सिर्फ यही नहीं, कार्मिक की इस नियमावली के लागू होने के बाद पदोन्नति (Promotion) में शिथिलता को लेकर अब विभागीय सेवा नियमावलियों की अलग-अलग व्यवस्था खत्म हो गई है। धामी सरकार का यह फैसला सभी विभागों के लिए इस नियमावली के प्रविधान लागू होंगे। इससे पहले साल 2010 में जारी उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति (Uttarakhand Government Servant Promotion) के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित) अब निरस्त समझी जाएगी।
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वरिष्ठ कार्मिकों की प्रमोशन नहीं होगा बाधित
धामी सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पदोन्नति में निर्धारित सेवा अवधि में छूट का लाभ पहले ले चुके कार्मिक दोबारा इसके पात्र नहीं होंगे। इस विषय में विभागों की सेवा नियमावलियों में प्रविधान होगा, तो वह लागू नहीं माना जाएगा। छूट की अनुमति देने से पहले संबंधित विभाग को यह तय करना होगा कि वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों पदोन्नति से वंचित न रहें, जिससे कैडर मैनेजमेंट, पारस्परिक ज्येष्ठता एवं वेतन संबंधी विसंगति उत्पन्न न हो।
प्रमोशन में छूट की संस्तुति करेगी समिति
पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया कि पदोन्नति में छूट के लिए प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से परामर्श लेना होगा। समूह-ग सेवा संवर्ग के पदधारकों को प्रमोसन में छूट के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें वित्त नियंत्रक और विभागाध्यक्ष से नामित एक दूसरे अधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। समिति की संस्तुति पर शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

