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Punjab: मान सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के तहत 9.51 करोड़ रुपये वितरित किए

पंजाब
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आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों को मिली सहायता- मंत्री डॉ. बलजीत कौर

Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) का कहना है कि कोई भी प्रदेश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक गरीबों को सशक्त नहीं किया जाता। राज्य सरकार कई योजनाओं (Plans) को लागू कर रही है, साथ ही प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पढ़िए पूरी खबर…
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सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1,867 लाभार्थियों को 9.51 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इस कदम के तहत, इन वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Minister Dr. Baljit Kaur) ने इस कदम की पूरी जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1,331 लाभार्थियों को कुल 6.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विभिन्न जिलों में लाभार्थी

इस राशि का वितरण पंजाब के विभिन्न जिलों में किया गया, जिनमें बरनाला, फरीदकोट, होशियारपुर, जालंधर, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला शामिल हैं। ये लाभार्थी 2023-24 के लंबित आवेदनकर्ता हैं, जिनके आवेदन आशीर्वाद पोर्टल पर 2024-25 के दौरान प्राप्त हुए थे।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सहायता: डॉ. बलजीत कौर

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Minister Dr. Baljit Kaur) ने बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। आशीर्वाद स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों के 536 लाभार्थियों को 2.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि का वितरण रूपनगर, बठिंडा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में किया गया है।

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योजना में पात्रता के लिए शर्तें

डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने यह भी बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए, और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। साथ ही, परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत, ऐसे परिवारों की दो बेटियां भी लाभ लेने के पात्र हैं।

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मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Minister Dr. Baljit Kaur) ने अंत में कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस प्रकार, पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।