Greater Noida से दिल्ली जाने वाले लोग भूलकर भी न ले जाएं ये गाड़ी, नहीं तो….
Delhi Air Pollution: अगर आप भी नोएडा- ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) या आस पास कही रहते हैं और अपने वाहन से दिल्ली जाते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली (Delhi) में बढ़ता प्रदूषण (Pollution) चिंता का कारण बनता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगा दिया है।
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दिल्ली सरकारी (Delhi Government) के आदेश के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत केस कर दिया जाएगा और 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में बीएस III (BS III) पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) नहीं चल सकेंगे। दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली रजिस्ट्रर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) नहीं चलेंगे, सिवाय जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।
केवल इन्हीं वाहनों को मिलेगी छूट
सरकार के आदेश में आगे कहा गया है कि दिल्ली (Delhi) के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति मिलेंगी जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो ट्रैवलर को छोड़कर)। सरकार के आदेश के अनुसार उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत केस चलाया जाएगा, जिसमें 20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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यह आदेश तब जारी किया गया है जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खराब होने और गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को कम करने के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी- III) को लागू कर दिया है।
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निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक
दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जीआरएपी III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) उपायों में सड़कों की मशीन से सफाई की आवृत्ति में वृद्धि, धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ दैनिक जल छिड़काव, व्यस्त यातायात के घंटों से पहले, सड़कों पर और हॉटस्पॉट, भारी यातायात गलियारों सहित अधिकार क्षेत्रों पर और निर्दिष्ट स्थलों / लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान शामिल है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए जीआरएपी III उपायों के कार्यान्वयन के साथ सभी विध्वंस काम, बोरिंग और ड्रिलिंग कामों सहित खुदाई और भरने के लिए मिट्टी का काम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है:
पहला चरण- ‘खराब’ ( AQI 201-300)
दूसरा चरण- ‘बहुत खराब’ ( AQI 301-400)
तीसरा चरण – ‘गंभीर’ ( AQI 401-450)
चौथा चरण IV – ‘गंभीर प्लस’ ( AQI > 450)
आपको बता कि इस साल तीसरे चरण को 2023 की तुलना में बहुत बाद में लागू किया गया है, जब इसे 2 नवंबर को सक्रिय किया गया था। पूरे NCR में प्रभावी कार्य योजना, पहले से लागू पहले चरण और दूसरे चरण के उपायों का पूरक होगी। तीसरे चरण के तहत 11-सूत्रीय कार्य योजना में सड़क की सफाई में वृद्धि, उच्च-यातायात क्षेत्रों में धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ पानी का छिड़काव तेज करना और ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण के साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना शामिल है।
इन परियोजनाओं के काम पर रहेगी छूट
ग्रैप-3 में मेट्रो और रेल सेवाओं और स्टेशनों की परियोजनाएं, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल व रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्पताल व स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, पावर ट्रांसमिशन व वितरण, पाइपलाइन, दूरसंचार सेवाएं (केवल गैर-खुली कार्यों के लिए), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व जलापूर्ति परियोजनाएं आदि को छूट है।
106 शटल बस सेवा होगी शुरू
शुक्रवार को ग्रैप-3 (GRAP-3) लागू होने के बाद के हालात की समीक्षा करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक उच्चस्तरीय मीटिंग की। इसमें अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए गए। मंत्री गोपाल राय के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 106 शटल बस सेवा शुरू की जा रही है। दिल्ली में निजी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। मानक पूरा न करने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपये जुर्माना देना होगा। सड़कों की मशीनीकृत सफाई के लिए 65 एमआरएस मशीनें एमसीडी की तरफ से चल रही हैं। अब इनका समय बढ़ाकर सुबह छह बजे से चार बजे शाम तक कर दिया गया है।