Uttarakhand: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और हरियाणा (Haryana) के बाद अब उत्तराखंड में भी दंगे और धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, उत्तराखंड के राज्यपाल (Governor) लेफ्टि. जनरल (रिटार्ड) गुरुमीत सिंह (Lt. General (Retd) Gurmeet Singh) ने पिछले महीने विधानसभा (Assembly) में पास किए गए उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) Uttarakhand Public (Govt.) and Private Property Damage Recovery (Ordinance) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नया कानून अमल में आ गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने अध्यादेश को मंजूरी देने पर राज्यपाल (Governer) को आभार प्रकट किया है। साथ ही दोहराया कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाईयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले एवं अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी।
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उन्होंने कहा, इस कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता कोई सीनियर रिटायर्ड जज कर सकते हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला क्लेम ट्रिब्यूनल में जाएगा। जिसमें सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को कीमत को आंकने के बाद, दोषी से वसूली की जाएगी।