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Punjab विधानसभा से द ईस्ट वार अवार्ड्स बिल पारित, जानिए इसके फायदे

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द ईस्ट वार अवार्ड्स बिल Punjab में हुआ पास, जानिए किसको किसको होगा लाभ

Punjab News: पंजाब विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा (Punjab Legislative Assembly) से द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस बिल को पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा (Chetan Singh Joda Majra) ने विधानसभा के पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948 संशोधन (The East Punjab War Awards Act-1948 Amendment) करने के लिए पंजाब की मान सरकार की तरफ से यह बिल पेश किया गया था। इसमें वित्तीय सहायता 10000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी।
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आपको बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948 के तहत उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में जंगी जागीर आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके इकलौती संतान या 2 से 3 बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं।

83 लाभार्थियों को मिल रहा है लाभ

अभी तक इस नीति के तहत 83 लाभार्थी प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जिन माता-पिता की एकमात्र संतान या दो से तीन संतान जो द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं उन्हें द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948 के तहत दी जाने वाली जंगी जागीर की राशि 10,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी जाएगी। इस बिल पर विचार करने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।

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अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल भी हुआ पास

पंजाब विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल भी सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बिल से आम लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम मान ने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला भी किए। सीएम ने कहा कि वह कोई बच्चे नहीं बल्कि देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं।
उन्होंने कहा कि 2 नवंबर तक बिना एनओसी के 500 वर्ग गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री हो सकेगी। हालांकि, इसके लिए सौदे 31 जुलाई तक हो जाने चाहिए। इसके दस्तावेज दिखाने होंगे। इस बिल से अवैध कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा, केवल प्लाट को नियमित किया जाएगा।