मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब पुलिस पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
आरोपियों ने सीमा पार ड्रोन से फेंकी गई नशे की खेप की थी हासिल: डीजीपी गौरव यादव
पुलिस टीमों द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के अंतर्गत गिरफ़्तार किए गए तस्करों की ग़ैर-कानूनी जायदाद जब्त की जाएगी: एसएसपी सोमिया मिश्रा
Drug: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर नशे विरुद्ध शुरु किए जंग दौरान सरहद पारों नशे की तस्करी में शामिल नेटवर्क के ख़िलाफ बड़ी सफलता हासिल करते फिरोजपुर पुलिस ने 6.65 किलो हेरोइन और 6 लाख रुपए की ड्रग मनी सहित दो नशा तस्करों, जिनमें से एक महिला है, को गिरफ़्तार किया है।
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डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि फिरोजपुर पुलिस को भरोसेयोग्य सूचना मिली थी कि आरोपी सिमरन और गुरजोत सरहद पार ड्रोन के द्वारा फेंकी गई नशे की बड़ी खेप हासिल करने के बाद इसको अपनी टोइटा इनोवा कार रजिस्ट्रेशन नंबर डीएल 12सीसी6003 में किसी को डलिवर करने जा रहे हैं।
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यह जानकारी देते डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सिमरन कौर उर्फ इंदु (38) निवासी मोगा और गुरजोत सिंह (28) निवासी जैमल वाला मोगा के तौर पर हुई है। गिरफ़्तार किये गए दोनों आरोपियों का अपराधिक रिकार्ड है और आरोपी सिमरन ख़िलाफ ऐनडीपीऐस एक्ट, जेल एक्ट आदि से संबंधित कम-से-कम 15 अपराधिक मामले दर्ज है।
उन्होंने बताया कि तेज़ी के साथ कार्यवाही करते हुए सी. आई. ए. फिरोजपुर की पुलिस टीमों ने पुरानी मुद्दकी रोड पर नाका लगा कर दोनों मुलजिमों को गिफतार कर लिया और उनके कब्ज़े से इनोवा कार में छिपा कर रखी 6. 65 किलो हेरोइन सहित 6 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद करने के साथ उनका वाहन भी ज़ब्त कर लिया।
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डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अगले- पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इस बारे में विवरन सांझा करते सीनियर पुलिस कप्तान (एसएसपी) फिरोजपुर सोमया मिश्रा ने बताया कि तकनीकी जानकारी के आधार पर सीआईए पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक कार्यवाही को अंजाम दिया और बुद्धवार देर रात को आरोपियों को नशे की खेप और ड्रग मनी सहित काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आधारित नशा तस्कर और जिन व्यक्तियों को यह खेप पहुंचायी जानी थी, की पहचान के लिए आगे वाली जांच जारी है।
एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा एफ के अंतर्गत गिरफ़्तार किए गए तस्करों की ग़ैर-कानूनी जायदाद को जब्त करने के लिए भी कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी।
बताने योग्य है कि इस संबंधी एन. डी. पी. एस एक्ट की धारा 21 अधीन थाना घल्ल खुर्द फ़िरोज़पुर में एफ. आई. आर. नं. 59 तारीख़ 7-8- 2024 दर्ज की गई है।