40 हजार Flat Buyers को प्राधिकरण ने दिया बड़ा तोहफा
Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले 40 हजार फ्लैट बायर्स को प्राधिकरण ने बड़ा तोहफा दिया है। रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में रजिस्ट्री में हुई देरी पर अब फ्लैट बायर्स से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) जुर्माना नहीं वसूलेगा। सरकार ने रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले जुर्माने की वसूली पर दी 6 महीने की छूट दे दी है। इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर परियोजनाओं में 40 हजार खरीदारों को 100 करोड़ की बड़ी राहत मिलेगी। अभी 12 हजार खरीदार इस फैसले से तुरंत राहत नहीं पएंगे। आने वाले 6 महीने में 28 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को भी प्रत्येक रजिस्ट्री में दो से ढाई लाख रुपये का लाभ होगा।
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आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में तय समय सीमा के बाद रजिस्ट्री करवाने में लेट होने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाने के रूप में फ्लैट खरीदारों से वसूलता था। जबकि इस समस्या का मुख्य कारण ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का ना होना या बिल्डर द्वारा प्राधिकरण का बकाया न जमा करना होता है। इस अतिरिक्त बोझ को हटाने और फ्लैट बायर्स को बिना किसी गलती के आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नेफ़ोवा काफी समय से इसकी मांग कर रहा था। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह की ओर से शासन में पैरवी के बाद पेनाल्टी पर छह माह की छूट मिल गई है।
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बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 96 परियोजनाओं में हजारों फ्लैट बायर्स की फ्लैट और रजिस्ट्री रुकी है। इन परियोजनाओं पर प्राधिकरण का हजारों करोड़ रुपए का बकाया भी है। ऐसे में फ्लैट बायर्स और बिल्डर की समस्या को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण ने नीति आयोग द्वारा अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को लागू किया। जिनमें बिल्डरों पर बकाए का 25 फीसदी प्राधिकरण में जमा करने के बाद प्राधिकरण ने बायर्स की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद रजिस्ट्री में देरी पर बॉयर से भी 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूली का प्रावधान है।