डिवाइन इमिग्रेशन सर्विसेज मोहाली फर्म का लाइसेंस रद्द किया
Punjab: पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब की मशहूर ट्रैवल एजेंसी (Travel Agency) का लाइसेंस रद्द होने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक डिवाइन इमिग्रेशन सर्विसेज मोहाली फर्म का लाइसेंस रद्द (License Cancelled) किया गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) के अनुसार शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के (Viraj Shyamkaran Tidarke) ने उक्त कार्रवाई की है। पढ़िए पूरा मामला…
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इस इमीग्रेशन की फर्म मोहाली जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक राहुल मित्तल ने एचयूएफ लाइसेंस 325/आईसी दिनाक 24.07 व सुशील कुमार मित्तल निवासी ग्राउंड फ्लोर, निर्मल छाया टावर्स, लोहगढ़, जीरकपुर तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के साथ कंसल्टेंसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 2019 में लाइसेंस जारी किया था। ये लाइसेंस 23 जुलाई 2024 तक वैध है।
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वहीं जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के (Viraj Shyamkaran Tidarke) ने बताया कि लाइसेंसधारी द्वारा नियम व एडवाइजरी के मुताबिक हर महीने के रिपोर्ट न देना, दफ्तर बंद रहना, लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं करना, फर्म द्वारा जवाब नहीं देने पर कारण नोटिस जारी किया गया। इसके बाद उक्त फर्म को प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द किया गया है।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार फर्म तथा उसके लाइसेंसधारी (Licensees) किसी प्रकार की शिकायत व नुकसान के जिम्मेदार होंगे।