Tax Saving Tips

7 लाख तक का इनकम टैक्स आपकी wife बचा सकतीं हैं..जानिए कैसे?

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Tax Saving Tips: अगर आप भी टैक्स बचाना चाह रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि आपकी पत्नी आपके टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकती है। वैसे पति-पत्नि का रिश्ता इमोशनल होता है लेकिन, फाइनेंशियली भी ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन (Transactions) हैं, जिन्हें पति-पत्नी करें तो लाभ होता है। यह सिर्फ पैसों को बढ़ाने या बचाने में ही मदद नहीं करेगा बल्कि इसके साथ ही इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट भी दिला सकता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजैक्शन (Joint Transaction) करते हैं तो आप काफी टैक्स (Tax Saving Tips) बचा पाएंगे। इसके लिए 3 सॉलिड तरीकों पर आपको विचार करने की जरूत है। इससे आपका 7 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स बच सकता है।

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पत्नी के नाम एजुकेशन लोन है बेस्ट तरीका

टैक्स बचाने के लिए लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। भारत में आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से कपल इस बात पर शादी के लिए तैयार होते हैं कि उनकी पत्नियों को आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी भी पढ़ाना चाहती हैं तो एजुकेशन लोन से आपका भी काम बन जाएगा। आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स की छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 सालों तक टैक्स में छूट पा सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत मिलती है। लेकिन, आपको लोन लेने के सयम इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो सरकारी हो या सरकारी मान्यता प्राप्त हो।

पत्नी से कराएं शेयर बाजार में इन्वेस्ट

शेयर मार्केट (Share Market) में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक पर टैक्स की छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह हाउस वाइफ हैं तो उन्हें उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती है। साथ ही अगर आप ये पैसे खुद ही निवेश करते और आपको पहले से ही 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। तो यहां से भी टैक्स बचा सकते हैं।

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ज्वाइंट होम लोन भी दिलाएगा टैक्स में छूट

शादी के बाद ज्यादातर कपल अपने गोल्स पूरा करने में लग जाते हैं। इनमें से एक होता है खुद का घर। ज्वाइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की प्लानिंग करें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट क्लेम कर लाभ ले सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में दोगुना फायदा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपए यानी टोटल 3 लाख रुपए 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपए का टैक्स बेनेफिट सेक्शन 24 के तहत ले सकते हैं। इस तरह आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितने रुपए का है।