M S Dhoni: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना एक आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) को काफी भारी पढ़ गया है। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि एम एस धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।
100 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की
धोनी ने मानहानि के मामले के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें सजा देने की मांग की और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम आने के लिए 2014 में मामला दर्ज किया गया था।