99 साल की Lease पर फ्लैट, जानिए समय खत्म होने पर क्या होगा
Lease Rules: पिछले कुछ सालों से देश भर में रियल स्टेट सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। कीमत की बात करें तो वह हर दिन बढ़ रही है। फिर भी लोग धड़ल्ले से अपना घर खरीद रहे हैं। इनमें खरीदरों को फ्लैट्स 99 साल की लीज ( Lease ) पर मिलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो खरीदारों को 99 साल के लिए फ्लैट के इस्तेमाल की छूट मिलती है। इसको लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि शहर में जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर अपना फ्लैट खरीदते हैं, उसका जब लीज खत्म हो जाता है तब उनके घर का क्या होता है? आपको बता दें कि शहर में दो तरह से घर की बिक्री होती है, एक 99 साल की लीज पर और दूसरा पर्मानेंट मालिकाने के रूप में। अगर आप पहला वाला विकल्प चुनते हैं तो आपको नियम जान लेना चाहिए कि लीज ( Lease ) खत्म होने के बाद कहीं आप बेघर तो नहीं होने वाले हैं।
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फ्लैट खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा
पिछले एक सालों से फ्लैट (Flat) खरीदने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग शहरों में जमकर फ्लैट खरीद रहे हैं। फ्लैट के खरीदने के भी कई नियम होते हैं, जिसके माध्यम से फ्लैट आपका होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फ्लैट लीजहोल्ड प्रॉपर्टी होते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि 99 साल की लीज समाप्त होने के बाद क्या फ्लैट पर उनका मालिकाना हक नहीं रहेगा। आइए जानते हैं….
क्या है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी
देश में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री लीजहोल्ड (Leasehold) और फ्रीहोल्ड (Freehold Property) दो प्रकार पर होती है। जिस रियल स्टेट प्रॉपर्टी पर मालिक के अलावा किसी और का हक नहीं होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कहलाती है । इस तरह की प्रॉपर्टी के रेट हाई होते हैं।
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लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को भी जानिए
लीजहोल्ड प्रॉपर्टी पर निश्चित समय तक आपके मालिकाना हक में रहती है। लीज आमतौर पर 30 या फिर 99 साल के लिए होती है। इसके बाद इस पर फिर मालिक का कब्जा हो जाता है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बार-बार न करना पड़े, इसलिए लीज सिस्टम की शुरुआत हुई।
99 साल के लीज के बाद क्या होगा
99 साल के लीज पर अगर आपने फ्लैट खरीदा है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर सरकारी एजेंसी फ्लैट को लीज से फ्रीहोल्ड में बदलने की स्कीम लाती रहती हैं। इसके लिए कुछ पैसे लगते हैं।
इसके बाद लीज समाप्त होने के बाद प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड कर दिया जाता है। लीज समाप्त होने के बाद लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। क्योंकि दोबारा इसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी सस्ती होती हैं।
अगर लीज अवधि खत्म होने से पहले ही इमारत ढह जाए तो जितने गज जमीन पर उस फ्लैट/टावर का निर्माण किया गया होता है, उसे सभी फ्लैट मालिकों में वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है।
क्या लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी खरीदा है तो वह उसे बेच नहीं सकता है। उसके पास अपने बचे हुए लीज पीरियड को सिर्फ ट्रांसफर करने का अधिकार होता है। उसके लिए भी उसे ऑथोरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ही हमेशा के लिए बेच सकता है। अगर आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और आप उसे किसी को बिल्डर की तरह लीज पर देना चाहते हैं तो वह अधिकार आपके पास होता है। उस लीज पीरियड के खत्म होने के बाद आपको वह प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है।