Punjab में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है।
Punjab: पंजाब में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन (Registration) महंगा हो गया है। बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) ने गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगा दिया है। लोगों को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्युअल करवाने के वक्त यह टैक्स चुकाना होगा। इससे गाड़ियों (Vehicles) की रिन्युअल भी अब महंगी पड़ेगी। पढ़ें पूरी डिटेल्स…
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आपको बता दें कि कॉमर्शियल गाड़ियों (Commercial Vehicles) को 8 साल तक ग्रीन टैक्स नहीं देना है। इसके बाद हर साल ढाई सौ से ढाई हजार तक ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
सरकार ने 4 तरह के वाहनों LPG, CNG, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले गाड़ियों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है।
डीजल गाड़ियों पर लगेगा डबल टैक्स
निजी वाहन के मामले में डीजल (Diesel) वाली गाड़ियों को ज्यादा टैक्स देना होगा। पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक दोपहिया और कारों के पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ियों का ग्रीन टैक्स ज्यादा रखा गया है।
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जानिए क्या है ग्रीन टैक्स?
ग्रीन टैक्स (Green Tax), जिसे पॉल्यूशन कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता है, वास्तव में एक उत्पाद शुल्क है, जिसे सरकार उन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर एकत्रित करती है, जिससे पॉल्यूशन फैलता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक पॉल्यूशन फैलाने वाले साधनों का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इससे राज्य में पॉल्यूशन (Pollution) की मात्रा कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस टैक्स के पैसे से पर्यावरण संरक्षण और पॉल्यूशन को कम करने वाले कार्य किए जा सकते हैं।