सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
Traffic Update: राजधानी दिल्ली-एनसीआर के शहरों में प्रदूषण (Pollution) से बिगड़ते हालात को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। परिवहन आयुक्त ने हरियाणा की ओर से गुरुग्राम (Gurugram) और फरीदाबाद (Faridabad) जिलों के लिए बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहनों पर भी पाबंदी के आदेश जारी किए गए। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम जिला में बीएस 3 पेट्रोल व बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाया है। और जारी आदेश में कहा गया है कि बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल, लाइट मोटर व्हीकल पर यह रोक आने वाले 30 नवंबर पाबंदियां रहेगी। जिससे ट्रैफिक में कुछ पहले से कम देखने को मिलेगा। लोगों को आने-जाने परेशानियां कम होगी।
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गुरुग्राम के उपायुक्त ने जारी किए निर्देश
आपको बता दें कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए है। गुरुग्राम जिला में बीएस 3 और बीएस 4 श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में बीएस 3 और बीएस 4 श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
डीसी निशांत यादव ने नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त यादव ने कहा कि ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 नवंबर तक या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे।