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Noida से दिल्ली गाड़ी ले जाने वाले..पहले ये ख़बर पढ़ लीजिए

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Noida से दिल्ली जाने वालों के लिए जरूरी खबर, पढ़िए पूरी खबर

Delhi News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) से राजधानी दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा से अपने बाइक-कार (Bike-Car) लेकर अगर आप भी दिल्ली जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली (Delhi) में सड़क हादसे को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन भले ही सड़क हादसों में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, या जान तक चली जाए लेकिन लोग ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। दिल्ली में हरदिन होने वाले सड़क हादसों में किसी न किसी की जान जाती है। सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
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दिल्ली (Delhi) में अब बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने, सीट बेल्ट और वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जा रहा है। इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर (Additional Police Commissioner) सत्यवीर कटारा ने बीते माह सभी ट्रैफिक कर्मियों को एक सर्कुलर भेजा था, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज करने के विषय में आवश्यक निर्देश दिए गए थे। पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 40 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन सवारों की हुई थीं। राजधानी दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं में 611 दो पहिया वाहन चालक मारे गए थे और 2,233 घायल हुए थे।

जानिए हादसों का कारण

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) के आंकड़ों की मानें तो दोपहिया वाहन सवारों की मौत के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उनमें से कई या तो बिना हेलमेट (Helmet) के थे या उन्होंने ठीक से हेलमेट नहीं लगाया था, जिसके कारण उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं। हेलमेट की खराब गुणवत्ता भी मौतों का एक और कारण बनी। ट्रैफिक फ्लो के विपरीत चलना, तेज स्पीड से वाहन चलाना और लाल बत्ती पार करना ऐसे सवारों की मौत और चोटों के दूसरे कारण थे।

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हेलमेट न लगाने पर लगता है हजार रुपये का जुर्माना

सत्वीर कटारा के सर्कुलर के मुताबिक हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी अपराध को रोकने के लिए अधिकृत हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 की उप-धारा 4 के मुताबिक अपराधी/चालक का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और धारा 19 के तहत अयोग्यता या निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जा सकता है।

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3 बार यातायात उल्लंघन पर रद्द होगा लाइसेंस

वहीं हाल ही में स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी ने दिल्ली परिवहन विभाग को लेटर खिला है और उसमें उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की सिफारिश की थी, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 और/या 185 का 3 या इससे ज्यादा बार उल्लंघन किया है। धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है। इसमें रेड लाइट जंप करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना और गाड़ी चलाते समय फोन का प्रयोग करना जैसे अपराध शामिल हैं। धारा 185 शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने से संबंधित है।

पिछले 3 सालों में खूब बढ़े सड़क हादसे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन सालों में सड़क हादसों की संख्या 1.38 लाख से बढ़कर 1.68 लाख से ज्यादा हो गई है। साल 2021 में दिल्ली में 1,206 सड़क हादसों में 1,239 लोगों की मौत हुई थी। 2024 में 15 दिसंबर तक 1,398 हादसों में यह संख्या बढ़कर 1,431 पहुंच गई। इसका मतलब है कि 2021 में, औसतन प्रतिदिन तीन लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है और 2024 में यह संख्या बढ़कर चार हो गई।