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खुला दूध बेचने वालों की उड़ेगी नींद..FSSAI की नई पॉलिसी पढ़िए

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खुला दूध बेचने वालों के लिए FSSAI ने जारी की नई पॉलिसी

FSSAI New Policy: दूध में मिलावट की खबरें खूब सामने आती रहती है। FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) मिलावटी दूध का कारोबार रोकने के लिए कड़ा एक्शन लेगा। दूध में मिलावट (Milk Adulteration) की बढ़ती घटना को देखते हुए से खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने कड़ी नियमावली लागू करने जा रहा है। इस नई पहल के तहत गोरखपुर के सभी दुग्ध विक्रेताओं को ID कार्ड जारी किया जाएंगे। इसके साथ ही जिन डेयरियों के दूध की बिक्री 500 लीटर से ज्यादा है, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

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ID कार्ड रखना होगा अनिवार्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में दूध में मिलावट के मामले सबसे ज्यादा मिले हैं। वहीं सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह के अनुसार गोरखपुर में रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सभी दुग्ध विक्रेताओं को ID कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब दुग्ध विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए शिविर लगाएगी, जहां विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन होगा। जिन विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा और उनका दूध भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वे नियमों को नहीं मानते हैं तो, उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कर दोषी पाए जाने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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नकली दूध पीने से होता है बड़ा नुकसान

बता दें कि ICMR इस बात को पहले ही बचा चुका है कि वालट वाला दूध जिसमें डिर्जेंट, यूरिया और केमिकल युक्त चीजों का सेवन अगर नियमित किया जाता है, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। यह पेट में जाने के बाद भी शरीर के लिए जहर का काम करता है। यह हमारे पाचन स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, मिवालट वाला दूध पीने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं जैसे,
पाचन संबंधी बीमारी
उल्टी-दस्त की समस्या
पेट दर्द
लिवर में समस्या
खराब किडनी फंक्शन
हार्मोनल असंतुलन आदि।