Noida News: नोएडा के 10 स्कूलों पर मान्यता छिनने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम(RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को एडमिशन (Admissions) न देने वाले स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इसको लेकर विभाग की ओर से 10 से अधिक स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। डायट प्राचार्य और प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी (Basic Education Officer) राज सिंह यादव ने नोटिस (Notice) के माध्यम से कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही स्कूलों से जानकारी मांगी है कि अब तक कितने प्रवेश लिए गए हैं।
ख़बरीमीडिया के Youtube चैनल को फौलो करें।
ये भी पढ़ेंः यमुना एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वालों के लिए ज़रूरी ख़बर
उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य है। इन्हीं शर्तों के साथ स्कूल को मान्यता मिलती है। अगर स्कूलों की ओर से छात्रों का प्रवेश नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ मान्यता छीनने की कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि हर पात्र अभिभावक के बच्चों का प्रवेश आरटीई के तहत कराया जाएगा। किसी भी अभिभावक को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इन स्कूलों को मिला नोटिस
नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में चल रहे नामी प्राइवेट स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश देने में अधिक आनाकानी करते हैं। छोटे स्कूलों की शिकायत अभिभावक करने बीएसए कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिसके बाद दरबारी लाल फाउंडेशन, खेतान पब्लिक स्कूल,राघव ग्लोबल,फार्चून वर्ल्ड, स्पर्श ग्लोबल, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नेहरू इंटरनेशनल स्कूल, आर्य कमल पब्लिक स्कूल,आर्मी पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित जीडी गोयंका सहित अन्य स्कूलों को नोटिस मिला है।
ये भी पढ़ेंः नोएडा से दिल्ली जाने वालों को जाम से मिलेगी राहत..पढ़िए पूरी ख़बर