Budget में आया नया नियम, अब प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगा झटका
Budget 2024: अगर आप भी प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या कहीं दूसरी जगह निवेश किए हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 (Modi Government 3.0) का पहला पू्र्ण बजट पेश हो गया है। इस बजट में हुए जरूरी बदलाव आपको जरूर जानना चाहिए। मोदी सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव किया है। सरल भाषा में समझें तो कैपिटेल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) यानी की आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स में भी बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बजट में कैपिटेल गेन टैक्स में बड़े बदलाव की हैं, इसके साथ ही इंडेक्सेशन बेनेफिट के नियम को हटा दिया है, जिनका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट लेनदेन को प्रभावित कर सकता है।
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जानिए क्या हुआ है बदलाव
प्रॉपर्टी (Property) की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) 20% को कमकर 12.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म की परिभाषा को भी स्पष्ट किया। उन्होंने लॉन्ग टर्म को लेकर कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उन्हें एक साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड करने पर ही लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। इसमें शेयर, म्यूचअल फंड भी शामिम होंगे। वहीं, अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा।
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प्रॉपर्टी बेचने वालों को लगेगा झटका
बजट में इस बदलाव के बाद से प्रॉपर्टी बेचने वालों को झटका लग सकता है। क्योंकि पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम किया है लेकिन यहां प्रॉपर्टी बेचने पर अबतक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था उसे इस बजट में समाप्त कर दिया गया है।
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जानिए क्या है इंडेक्सेशन बेनेफिट
आपको बता दें कि इंडेक्सेशन बेनेफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के मुताबिक नई कीमत निकाली जाती थी, उसके बाद जो रकम बचती थी उसपर 20 फीसदी टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। उदाहरण के रूप में दस साल पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई होगी। अब ऐसे में अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो पहले के नियम के अनुसार इसपर इंडेक्सेशन बेनेफिट लागू होता। मतलब महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 50 लाख की नई वैल्यू लगाई जाती।
अब मान लीजिए की महंगाई सूचकांक के मुताबिक आज आपके 50 लाख की जमीन की कीमत 1.25 करोड़ है तो आपके जमीन की कीमत 1.25 करोड़ मान ली जाती। फिर नियम के मुताबिक आपके 75 हजार रुपये पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है।