Delhi: दिल्ली में 100 गज तक के मकानों के लिए अच्छी खबर
Delhi News: दिल्ली सरकार ने संपत्ति कर (हाउस टैक्स) के करदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में यदि करदाता अपना पूरा संपत्तिकर जमा करते हैं, तो उनका पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा।
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