Jyoti Shinde,Editor
ग्रेटर नोएडा वेस्ट(Greater Noida West) की सोसायटी सुपरटेक इकोविलेज-1(Supertech Ecovillage-1) से जो तस्वीरें आ रही है वो हैरान करने वाली है। क्योंकि सोसायटी के अंदर मौजूद इकोमार्ट में गेट के सामने एक सिगरेट की दुकान है और गेट से कुछ आगे चलकर दूसरी दुकान।
यहां कभी भी चले जाइए…लोग सिगरेट के छल्ले उड़ाते नज़र आ जाएंगे। इस बात से बेपरवाह की पास में मौजूद फूड स्टॉल पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी मौजूद होते हैं..उन पर इसका असर पड़ सकता है। यही नहीं सुबह-शाम-दोपहर ज्यादातर फैमिली यहां शॉपिंग के लिए आती हैं। लेकिन दुकान पर सिगरेट के कश लगाते लोगों को बच्चे-बुजुर्ग, महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग वाले दें ध्यान
सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीड़ी या अन्य ढंग से धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके दायरे में रेलवे स्टेशन, राजकीय एवं अराजकीय कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हाल, विद्यालय-महाविद्यालय शामिल हैं।
धारा-5 में सजा और जुर्माना :
तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना, प्रचार करना या कंपनियों से प्रयोजन लेना। प्रथम उल्लंघन पर दो साल सजा1000 रुपये जुर्माना। द्वितीय उल्लंघन में पांच साल सजा, पांच हजार जुर्माना या दोनों।
धारा-6ए-बी में भी 200 रुपये जुर्माना :
शिक्षण संस्थान के पास 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचना। संस्थान के गेट पर चेतावनी बोर्ड न लगा होना। 18 साल से कम आयु के किशोरों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनसे बिकवाना। तंबाकू उत्पादों का डिस्प्ले करना, बच्चों की पहुंच से दूर न रखना।
धारा-7 में निर्माता पर दंड :
चित्र सहित चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बनाना-बेचना। 18 साल से कम आयु के किशोरों को तंबाकू उत्पाद तैयार कराना या उन्हें बेचना। ऐसा करने पर दो वर्ष सजा, पांच हजार जुर्माना।
कुल मिलाकर..सौ बात की एक बात ये कि स्मोमिंग किसी भी लिहाज़ से अच्छा नहीं है। ये स्मोकिंग करने वाले या स्मोकर्स के आस-पास रहने वाले दोनों को नुक़सान पहुंचाता है। ऐसे में अगर सोसायटी में मौजूद मार्केट एरिया में इस तरह स्मोकिंग जोन बना दिए जाए तो नुकसान ..आपका और हमारा है..और किसी का नहीं।