सुपरटेक के घर खरीदारों का नहीं डूबेगा कोई पैसा

दिल्ली NCR
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सुपरटेक के एमराल्ड प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले ट्विन टॉवर (Supertech Twin Tower) में फ्लैट खरीदने वाले लोगों का पैसा नहीं डूबेगा।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनके हितों को प्रोटेक्ट करने का फैसला लिया है।

सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच उन फ्लैट बॉयर्स के हित को प्रोटेक्ट करेगी जिनके फ्लैट टि्वन टावर में थे और जिन्हें गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सुपरटेक ब्याज के साथ फ्लैट बॉयर्स के पैसे वापस करेगा। गौरतलब है कि 25 मार्च को सुपरटेक को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है।

ट्विन टावर के खरीदार क्या करें


गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर  25 मार्च तक सुपरटेक ने ट्विन टॉवर में फ्लैट खरीदने वाले 711 में से 652 लोगों का पैसा चुका दिया था। बाकी बचे 59 फ्लैट खरीददारों का करीब 14.96 करोड़ रुपये अब भी सुपरटेक की तरफ बाकी है। ऐसे में सभी 59 फ्लैट खरीददारों से कहा गया है कि वो 15 अप्रैल से पहले ऑनलाइन क्लेम दाखिल कर दें। इसके बाद अंतरिम समाधान समिति ब्याज के साथ कितना पैसा बन रहा है इसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोर्ट के दखल के बाद ट्विन टावर में फ्लैट खरीदने वालों को उनका पूरा पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा

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