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Noida में धारा 163 लागू..गलती से भी ये काम मत करना!

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Noida में धारा 163..जानिए क्या है कारण

Noida News: गौतमबुद्ध नगर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) कमिश्नरेट द्वारा बीएनएस की धारा 163 (Section 163) लागू कर दी गई है। 24 नवम्बर से 26 नवम्बर तक धारा 163 लागू रहेगी। कमिश्नरेट से जारी प्रेसनोट में कहा गया है कि 24 नवम्बर को CAT 2024 परीक्षा, 25 और 26 नवम्बर को संयुक्त किसान मोर्चा गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddha Nagar) के आह्वान पर की जाने वाली महापंचायत को लेकर जिले में धारा 163 बीएनएसएस (BNSS) लागू की जाती है। इसका प्रभाव अगले 3 दिनों तक रहेगा। इस दौरान गौतमबुद्ध नगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। इस दौरान माहौल खराब करने वालों लोगों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।
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नहीं कर पाएंगे ये काम

धारा 163 (Section 163) के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के 5 या इससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। साथ ही जुलूस निकालने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकता है। जिले में लागू धारा 163 के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो जिलाधिकारी इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह साफ कर दिया गया है।

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जानिए क्या है धारा 163?

आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को 1 जुलाई 2023 से देशभर में लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। घारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति (Emergency) या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू किया जा सकता है।