कोरोना काल में वसूली गई 15% फीस वापसी पर बड़ा अपडेट पढ़िए

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कोरोना काल में वसूली गई 15% फीस अभिभावकों को वापस मिलेगी या नहीं..पूरी ख़बर इसी पर है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने ये साफ कर दिया है कि जिन स्कूलों ने कोरोनाकाल में वसूली गई फीस एडजस्ट नहीं की है, बोर्ड एग्जाम के बाद उन स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी में आदेश सुनाया था कि, प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस की 15 फीसदी राशि वापस करनी होगी या आगे के सत्र में एडजस्ट करनी होगी…कुछ स्कूलों ने इस मान लिया था लेकिन सैंकड़ों स्कूलों ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज़ कर दिया था। जिसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 100 स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया था।

पूरे मामले पर ANSPA के महासिचव के अरुणाचलम ने कहा है कि ANSPA ने फीस एडजस्ट को लेकर Dios धर्मवीर पांडेय से बात की थी, उन्होंने बोर्ड एग्जाम के बाद ऐसे स्कूलों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

आपको बता दें कि इस फैसले को चुनौती देते हुए कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी…जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। स्कूलों को ये लगा कि अब उन्हें 15 फीसदी फीस वापस नहीं करनी होगी। लिहाजा वो इसमें अपनी जीत समझने लगे हैं। लेकिन मामला इसके ठीक उलट पड़ गया। और कोर्ड ने फीस एडजस्ट करने का फरमान सुना दिया।

हालांकि बीच में फीस वसूलने वाले नोएडा के 100 प्राइवेट स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था । जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई है। इस पर भी सुनवाई होनी है। इधर कई स्कूलों के पैरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे की 15% फीस एडजस्ट कर दी गई थी लेकिन कोर्ट का हवाला देते हुए स्कूल दोबारा जमा रकम का भुगतान करने को कह रहे हैं। जिसके बाद स्कूलों पर सवाल उठने शुरू हो गए थे।