Punjab में इन वाहनों को चलाने के लिए अलग से टैक्स देना होगा।
Punjab: पंजाब में इन वाहनों (Vehicles) को चलाने के लिए अलग से टैक्स देना होगा। पंजाब कैबिनेट ने पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने का फैसला किया है। बता दें कि 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों और 8 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicles) के मालिकों को अब इन्हें पंजाब की सड़कों पर चलाने के लिए ग्रीन टैक्स देना होगा। पढ़िए पूरी खबर…
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सूत्रों के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य वाहन मालिकों को स्वेच्छा से अपने पुराने वाहनों को कबाड़ (Junk) में डालने के लिए प्रोत्साहित करना है क्योंकि सरकार ने अभी तक राज्य में इन वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
जानिए क्या है ग्रीन टैक्स?
ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण (Environment) कर भी कहा जाता है, वास्तव में एक उत्पाद शुल्क है, जिन्हें सरकार उन वस्तुओं पर कर लगाकर एकत्रित करती है, जिससे प्रदूषण फैलता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के उपयोग के लिए हतोत्साहित करना है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे प्राप्त धन को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। अगर बात करें वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) की तो यह टैक्स वाहन के आकार और प्रकार के अनुसार होगा।
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कमर्शियल वाहनों के लिए, वार्षिक ग्रीन टैक्स
- 8 साल पुरानी मोटरबाइक: 250 रुपए सालाना
- थ्री व्हीलर: 300 रुपए
- मैक्सी कैब: 500 रुपए सालाना
- हल्के मोटर वाहन (LMV): 1,500 रुपए सालाना
- मध्यम मोटर वाहन: 2 हजार रुपए सालाना
- भारी वाहन: 2,500 रुपए सालाना
नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए, वार्षिक ग्रीन टैक्स
- दोपहिया वाहन: 500 रुपये
- पेट्रोल वाहन (1500 CC से कम): 3 हजार रुपये
- डीजल वाहन (1500 CC से कम): 4 हजार रुपये
- पेट्रोल वाहन (1500 CC से अधिक): 4 हजार रुपये
- डीजल वाहन (1500 CC से अधिक): 6 हजार रुपये