Punjab के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त फरमान जारी हुआ है।
Punjab News: पंजाब के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा (Child Safety) के लिए सख्त फरमान जारी हुआ है। बता दें कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी (Safe School Vehicle Policy) को लेकर तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार (Sandeep Kumar) ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ विशेष बैठक की और सख्त निर्देश दिए कि अगर कोई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…
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सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत जारी हुआ सख़्त फरमान
सिविल रिट याचिका नंबर 6907/2009 के माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए राजेश कुमार (Rajesh Kumar) जिला बाल संरक्षण अधिकारी तरनतारन द्वारा बताया गया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल बसों में फुट स्टेप की ऊंचाई 220 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक संभाल कर रखना जरुरी है। स्कूल बस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना जरूरी है।
स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाने चाहिए
स्कूल बस चालक (Bus Driver) को हल्के नीले रंग की शर्ट पेंट और काले जूते पहने हों, ड्राइवर के नाम वाली आई.डी. प्लेट लगी हो। ड्राइवर के पास सभी बच्चों का नाम पता क्लास और ब्लड ग्रुप वाली लिस्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाने चाहिए, स्कूल बस में अग्निशामक यंत्र होना जरूरी है। अगर बस किराय पर है तो ऑन स्कूल ड्यूटी बैनर आवश्यक है। स्कूल बस का रंग सुनहरा पीला होना जरुरी है। वहीं एक आपातकालीन विंडो आगे और पीछे जरूरी है। स्कूल बस से चारों और स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
नियम न मानने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा
स्कूल बस चालक (School Bus Driver) के पास 4 साल का अनुभव होना चाहिए। स्कूल बस में बच्चों के बैग के लिए अलग जगह होनी चाहिए, बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। खिड़कियों के लॉक ठीक होना जरूरी है। बस में जीपीएस, स्पीड गवर्नर, और बाहर ग्रिल होनी चाहिए। अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता तो स्कूल प्रमुख और ड्राइवर पर नियम न मानने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों की अंतिम तिथि
डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार (Deputy Commissioner Sandeep Kumar) ने सभी सहायता प्राप्त निजी और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने स्कूल वाहनों और अभिभावकों द्वारा अपने स्कूलों में लगाए गए निजी वाहनों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों की अंतिम तिथि 15.10.2024 तक पूरा करें। अगर इन आदेशों की पालना नहीं की गई तो विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ एफआईआर और जुर्माना किया जाएगा और सरकार को मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा।
इससे पहले डिप्टी कमिश्नर तरनतारन द्वारा सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी (Safe School Vehicle Policy) के तहत 15.10.2024 तक नियमों का पालन करने का समय दिया गया, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो उन स्कूली बसों को बंद किया जाएगा और स्कूल प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
मीटिंग के दौरान एसडीएम तरनतारन सिमरनदीप सिंह, एसडीएम पट्टी किरपालवीर सिंह, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार, डीएसपी निर्मल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत सिंह उपस्थित थे।