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Punjab: पटाखों की दुकान लगाने से पहले पढ़ लीजिए ये नियम…

पंजाब
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Punjab में पटाखे बेचने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर है।

Punjab News: पंजाब में पटाखे (Firecrackers) बेचने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर है। जालंधर पुलिस कमिश्नरेट (Jalandhar Police Commissionerate) ने पटाखों की दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस (Temporary License) लेने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक निर्धारित की है। पढ़िए पूरी खबर…
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पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा (Police Commissioner Swapan Sharma) ने बताया कि पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस साल भी पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले लोगों में से लॉटरी के माध्यम से लाइसेंसधारियों का चयन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम के निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों का अस्थायी लाइसेंस लेना होगा।

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन पत्र पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करें।

बता दें कि भरा हुआ आवेदन पत्र 10 से 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक आर्म्स लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर या ऑफिस कमिश्नरेट पुलिस जालंधर में जमा कराएं।