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Punjab पुलिस ने दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए MHC के लिए 2 साल का तय किया कार्यकाल

पंजाब
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डीजीपी गौरव यादव ने इसे प्रशासनिक कदम बताया, जो पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक गतिशील और प्रतिक्रियाशील बनाएगा

Punjab News: पंजाब पुलिस ने पुलिस थाने या यूनिट में किसी भी मुंशी (एमएचसी) के लिए दो साल का कार्यकाल निर्धारित किया है, जो पुलिसिंग की दक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। यह आदेश मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत जारी किया गया है।
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पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा सोमवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया, “उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, पुलिसिंग की दक्षता को बढ़ाने और पुलिस बल में पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है कि किसी भी एमएचसी का एक पुलिस थाने या यूनिट में कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं होगा।”

आदेश के अनुसार, दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर संबंधित अधिकारी को किसी अन्य थाने या यूनिट में स्थानांतरित किया जाएगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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डीजीपी गौरव यादव ने इस कदम को पूरी तरह से प्रशासनिक बताया और कहा कि यह कदम एक गतिशील और प्रतिक्रियाशील पुलिसिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।