किसान 9 से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं; जनरल श्रेणी के किसानों को 60% और अनुसूचित जाति के किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी: मंत्री अमन अरोड़ा
डार्क जोनज में माइक्रो (तुपका/फुहारा) सिंचाई सिस्टम वाले किसानों को ही मिलेंगे पंप
सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 और ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सोलर पंप आरक्षित किए हैं
Punjab: पंजाब में खेती के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने 20,000 सोलर पंपों (सर्फेस और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन मांगे हैं।
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संगरूर में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सोलर पंप लगाने के इच्छुक किसान www.pmkusum.peda.gov.in पर 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसान 3, 5, 7.5 और 10 एच.पी. की क्षमता वाले सोलर पंपों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप लगाने के लिए जनरल श्रेणी के किसानों को 60% और अनुसूचित जाति (एस.सी.) के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 और ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सोलर पंप आरक्षित किए हैं।
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उन्होंने बताया कि डार्क जोन (भूमिगत पानी की अधिक उपयोग वाले ब्लॉक) के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे जिनकी मोटरों पर पहले से ही माइक्रो (तुपका/फुहारा) सिंचाई सिस्टम लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त गांवों के छप्पड़ों, खेतों के तालाबों, या नहरों के पानी वाली डीगीयो में से पानी निकालने के लिए डीजल पंपों का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें भी इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य हैं।
मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि जो किसान पी.एस.पी.सी.एल. के इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्शन रखते हैं या जिन्होंने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान www.pmkusum.peda.gov.in पर जाकर इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं।
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12 जिलों में 37 सुरक्षित ब्लॉक्स का विवरण
पेडा ने राज्य के 12 जिलों में 37 सुरक्षित ब्लॉक्स की पहचान की है, जहां जमीन के पानी का स्तर सुरक्षित स्थिति में है। बठिंडा जिले के तलवंडी साबो, संगत, रामपुरा, मुक्तसर साहिब जिले के गिदड़बाहा, लंबी, मलोट, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का जिले के अबोहर, अर्नीवाला शेख सुबानपुर, फाजिल्का, खूईयां सरवर, फिरोजपुर जिले के मखू, गुरदासपुर जिले के दीनानगर, दोरांगला, हरगोबिंदरपुर, होशियारपुर जिले के होशियारपुर-2, भुंगा, हाज़ीपुर, माहिलपुर, तलवाड़ा, मुकेरिया, मानसा जिले के बुढलाडा, झुनीर, सरदूलगढ़, एस.बी.एस. नगर जिले के बलाचौर और सड़ोआ, पठानकोट जिले के बमियाल, धार कला, नरोट जेमल सिंह, पठानकोट, घरोटा, सुजानपुर, पटियाला का घनौर, रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब, रोपड़ और नूरपुर बेदी, एस.ए.एस. नगर का माजरी ब्लॉक सुरक्षित ज़ोन में है।
इन सुरक्षित जोन के किसान बिना किसी शर्त के सोलर पंपों के लिए आवेदन कर सकते हैं।