Punjab सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत दी है।
Punjab News: सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab Government) ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम समय के लिए केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों (Green Crackers) के उपयोग की इजाजत दी है। पंजाब में सिर्फ उन्हीं पटाखों को फोड़ा और बेचा जा सकता है, जो कम पॉल्यूशन वाले हों। और पटाखों की सीरीज फोड़ने और स्टोर करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-commerce Platform) पर भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि सभी डीसी (DC) को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को पटाखों के नुकसानदेह प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। इसके अलावा, पटाखे सिर्फ तय जगहों पर ही बेचे जाएंगे।
पंजाब सरकार (Punjab Government) की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि अनुमति वाले पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस (License) व्यापारियों के जरिए ही की जाएगी। पंजाब में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है और किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कब से कब तक फोड़ सकते हैं पटाखे?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली (31 अक्टूबर) को रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व (15 नवंबर) को सुबह 4 से 5 बजे तक और फिर रात 9 से 10 बजे, क्रिसमस पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल की रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं।
इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024 – 1 जनवरी, 2025) को सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
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लाइसेंस वाले ही बेच सकेंगे पटाखे
सरकार (Government) की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे सीमित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। वहीं, निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियम पहले ही तय किए जा चुके हैं। लोगों से इस संबंध में सहयोग करने की अपील की गई है।