Punjab के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को मंजूरी दे दी है
Punjab News: पंजाब के अग्नि सुरक्षा उपायों (Fire Safety Measures) को मजबूती देने के लिए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया (Governor Gulab Chand Kataria) ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 (Punjab Fire and Emergency Services Bill 2024) को मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब वासियों को राहत मिलेगी। बता दें कि इस बिल (Bill) के लागू होने से राज्य में अग्नि सुरक्षा के अनुपालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे व्यापार करने में भी आसानी होगी। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (Fire Safety Certificate) की अवधि बढ़ी बिल के अनुसार अब अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है, जिससे व्यापार और भवन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार के राजस्व के बढ़ेंगे स्रोत
राज्य में अग्निशमन विभाग (Fire Department) को अब सभी इमारतों पर अग्नि कर लगाने का अधिकार होगा। अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है। अग्निशमन विभाग जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है।
राज्य स्तरीय आपातकालीन सेवा बनाई
विभाग ने एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई है। इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर करेंगे जिन्हें तकनीकी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे। वहीं, इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रहेगा।
फायर विभाग को मिलेगी पावर
बिल फायर (Bill Fire) अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। फायर अधिकारी आसानी से निरीक्षण करने के योग्य होंगे और किसी इमारत में संभावित आग के खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे। बिल फायर फाइटरों को आग बुझाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है।
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यह फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान और उसका उल्लंघन करने पर जुर्माना, समय-समय पर विभिन्न प्रावधानों को नोटिफाई करना शामिल है।