Punjab में पंचायत चुनाव को लेकर सख्त नियम लागू हुआ है।
Punjab Panchayat Election 2024: पंजाब के पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) में अब डिफॉल्टर (Defaulter) चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सख्त नियम लागू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Due Certificate) जमा कराना होगा। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि पंजाब चुनाव आयोग (Punjab Election Commission) ने पूरे जिले के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है। जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
पंचायत से नो ऑब्जेक्शन या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार जब नामांकन पत्र (Nomination Form) दाखिल करेंगे तो उन्हें संबंधित पंचायत से नो ऑब्जेक्शन या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा। सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का पंचायत बकाया नहीं होना चाहिए।
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पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डिफॉल्टर
जिन उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का बकाया है उन्हें चुनाव (Election) लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार चुनाव मैदान में खड़े होने वाले पूर्व सरपंचों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने पंचायत का रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी के पास जमा कराया है या नहीं। पंचायत की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन आदेशों को जिला स्तर पर सख्ती से लागू करने को कहा गया है।