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Punjab: भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग और इंडस्ट्री प्लॉट धारकों मिली बड़ी छूट

पंजाब
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Punjab: प्रॉपर्टी अलॉटमेंट शर्तों में राहत, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को 3 साल की एक्सटेंशन

Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) की अगुवाई वाली सरकार ने पुड़ा के प्रॉपर्टी धारकों (Property Holders) को बड़ी राहत दे दी है। मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत उन्हें बकाया किश्तों पर जुर्माना नही देना होगा। इस विषय में अब नोटिफिकेशन शहरी विकास विभाग द्वारा भी जारी कर दिया गया है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेन्ट (Housing and Urban Development Department) के अधीन काम कर रही अथॉरिटी (Authority) पर भी लागू होगा। इसके अनुसार अलॉटमेंट या बोली के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदने वाले जो लोग अब तक अपने प्लॉट, फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बकाया किश्तों को जमा नहीं कर पाए हैं उन्हें जुर्माने से छूट दी गई है हालांकि इन लोगों को बकाया किश्तों के साथ ब्याज देना होगा।
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एन.सी.एफ. में मिलेगी 50 फीसदी छूट

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) द्वारा जारी की गई पॉलिसी के अधीन उन लोगों को भी छूट मिली है, जो डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए हैं। इन लोगों को एन.सी.एफ. में 50 फीसदी छूट प्रदान की गई है। जो 30 जून तक बकाया राशि जमा करवा सकते हैं।

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मान सरकार द्वारा इस वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में इंस्टीयूशन साइट या इंडस्ट्री प्लॉट को भी शामिल किया गया है। उन्हें अलॉटमेंट की शर्तों को पूरा करने के लिए 2.5 फीस के साथ 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी।