Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो अगले 2 दिनों तक ये काम नहीं करना होगा नहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि प्रशासन ने अगले 26 जनवरी तक के लिए यहां धारा 144 (Article 144) लागू किया है, सरकार शरारती तत्वों अपर बहुत सख्ती से नज़र रखेगी और कानून भंग करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा।
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में 26 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा-144 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी। गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने बताया कि 26 जनवरी तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा-144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कथेरिया (Hridesh Katheria) की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि प्रतिबंधों में पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा, अनधिकृत जुलूस और प्रदर्शन पर रोक शामिल है।
आज यानी 25 जनवरी को स्वर्गीय हजरत अली की जयंती और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह होना है। इनके साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों और किसानों द्वारा कुछ विरोध और प्रदर्शन भी किए जाने हैं।
असामाजिक तत्व शांति भंग न कर पाएं और अधिकृत कार्यक्रमों को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए उचित व्यवस्था हो सके, इसलिए धारा 144 लागू की गई। जो की 22 जनवरी से ही लागू है। कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए शरारती तत्वों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से रोका जाए जिससे प्रतिकूल वातावरण बनने की संभावना हो।
अतिरिक्त डीसीपी (Additional DCP) ने आदेश में कहा कि स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए और समय की कमी के कारण, किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया जा रहा है। यह आदेश 26 जनवरी तक लागू रहेगा।