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Parking: दिल्ली में अब सोच समझकर गाड़ी पार्क कीजिएगा

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Parking: दिल्ली में वाहन पार्क करने वालों को NDMC का झटका, पढ़िए पूरी खबर

Parking Fees Hike: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली में इन दिनों वायु गुणवत्ता (Air Quality) काफी खराब हो गई है। इसी बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (New Delhi Municipal Council) ने अपने अधिकार क्षेत्र के आने वाले क्षेत्रों में पार्किंग फीस (Parking Fees) को दोगुना करने का निर्णय लिया है। इससे प्राइवेट वाहन मालिक वाहनों का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित होंगे और प्रदूषण को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। निगम ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के मुताबिक यह निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक दिल्ली (Delhi) की वायु गुणवत्ता (Air Quality) को और ज्यादा खराब होने से रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाने की योजना है।
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एक खबर के अनुसार, निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इनमें से एक उपाय प्राइवेट परिवहन को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। इस फैसले के मुताबिक, एनडीएमसी पार्किंग फीस (ऑफ-रोड/इनडोर) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-II के कैंसिल होने तक एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र में आने वाली पार्किंग के लिए मौजूदा फीस लगभग दोगुना तक बढ़ा दिया है। पार्किंग फीस में वृद्धि सड़क पर मौजूद पार्किंग स्थलों और मासिक पास पर लागू नहीं होगी।

नए नियम के मुताबिक, चार पहिया वाहनों के लिए हर घंटे पार्किंग चार्ज (Parking Charges) 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, इनडोर कार पार्किंग के लिए अब 20 रुपये प्रति घंटे का चार्ज देना होगा। दोपहिया वाहन मालिकों को अब एनडीएमसी क्षेत्रों में पार्किंग के लिए 10 रुपये के जगह पर अब 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज देना होगा। वहीं बसों के लिए पार्किंग चार्ज अब 300 रुपये प्रति घंटे होगा, जो पहले 150 रुपये था।

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आपको बता दें कि एनडीएमसी के पास अभी टोटल 152 पार्किंग साइट हैं, जिनमें 113 ऑफ-रोड साइट, 3 इनडोर साइट, 39 स्ट्रीट पार्किंग और 2 मल्टीलेवल पार्किंग साइट शामिल हैं। करीब 116 पार्किंग स्थलों (ऑफ-रोड और इनडोर) पर, पार्किंग चार्ज वृद्धि के फैसले से यूजर्स प्रभावित होंगे। प्रदूषण के स्रोत को कंट्रोल और कम करने के लिए, एनडीएमसी ने सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए) के लिए दिशा-निर्देश और उपाय जारी किए हैं।

पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, एनडीएमसी ने कचरा जलाने पर सख्त रोक लगाया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। एनडीएमसी ने बायोमास, लकड़ी या दूसरे सामग्री को जलाने से रोकने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का प्रावधान अनिवार्य कर दिया है। धूल और एमिशन को कम करने के लिए निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट साइटों को अनिवार्य रूप से ढकने का प्रावधान भी किया है।