Punjab के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को दिया आश्वासन
Punjab में पंचायतों के चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर पंजाब के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को आश्वासन दे दिया है कि सितंबर तक पंचायतों के चुनाव करवा लिए जायेंगे।
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पंजाब के एडवोकेट जनरल द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि समय पर चुनाव ना होने पर वो दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
कोर्ट को बताया गया कि राज्य की अधिकतर म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल दिसम्बर 2022 में खत्म हो चुका है। एक अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी जो एक नवम्बर 2023 को आयोजित करने थे। जल्द से जल्द चुनाव करवाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।