Noida: यूपी सरकार का ट्रांसपोर्टरों को तोहफ़ा..बेच सकेंगे ज़मीन

दिल्ली NCR नोएडा
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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News:
यूपी सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को खास तोहफ़ा देने जा रही है। अब ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंडों को किराए पर देने के साथ-साथ बेचा भी जा सकेगा। ट्रांसपोर्टरों की मांग पर नोएडा प्राधिकरण ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। इससे प्राधिकरण को भी राजस्व मिलेगा।
साल 2018 में ट्रांसपोर्ट नगर (Transport Nagar) की योजना लाकर भूखंड (Plot) आवंटित किए गए थे। जिसके पहले चरण में ही सेक्टर-69 में 105 भूखंड दिए गए। ये भूखंड अगस्त 2018 में दिए गए थे। इस योजना के दूसरे चरण में फेज टू स्थित सेक्टर-88 में ट्रांसपोर्ट नगर बसाया गया था। इस सेक्टर में साल 2020 के जून-जुलाई महीने से कब्जा देना शुरू किया गया। यहां पर 89 भूखंड हैं। अब इन जगह ट्रांसपोर्टरों ने अपने ऑफिस खोल लिए हैं। खास बात यह है कि जिन ट्रांसपोर्टर ने भूखंड लिए थे, अब वे आगे न बेच पा रहे हैं और न ही किराए पर दे पा रहे थे।
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इसका कारण यह था कि आवंटन के समय प्राधिकरण ने शर्त लगाई थी कि पांच साल तक भूखंड नहीं बेच सकेंगे। अब सेक्टर-69 मामले में यह समय-सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों ने प्राधिकरण से बेचने और किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। लेकिन प्राधिकरण में बिना कोई प्रक्रिया किए भूखंड बेचे या खरीदे नहीं जा सकते हैं। इसी कारण ट्रांसपोर्टरों को दिक्कत हो रही थी।
नोएडा ट्रांसपोर्ट संयुक्त मोर्चा (Noida Transport United Front) के अध्यक्ष वेदपाल चौधरी ने बताया कि आवंटन की शर्तों के अनुसार पांच साल तक भूखंड नहीं बेचने का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) को जल्द अनुमति देनी चाहिए। नोएडा प्राधिकरण की एजीएम प्रिया सिंह का कहना है कि पॉलिसी तैयार करने का काम कमेटी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
किराए पर देने और बेचने पर अब तक पाबंदी
अधिकारिक रूप से ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड को किराए पर या बेचने पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन छुपे तौर पर कुछ ट्रांसपोर्टर ने एग्रीमेंट के आधार पर यह खरीद-फरोख्त शुरू कर दी है। लेकिन, उन भूखंड की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। प्राधिकरण की तरफ से पॉलिसी तैयार होने के बाद रजिस्ट्री हो सकेगी।
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