Noida News: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) को लेकर देशभर में तेजी से तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग वोट करने वाले बुजुर्गों को ख़ास सुविधा इस चुनाव में देने जा रही है। आपको बता दें कि यूपी के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में 11 हजार से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांग डाक मतपत्र (Postal Ballot) के जरिए घर बैठे मतदान कर सकेंगे। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक 85 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने का अधिकार दिया गया है।
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उन्होंने आगे बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिले में इस तरह के लगभग 11 हजार से अधिक मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने कहा कि डाक मतपत्र के जरिए मतदान मंजूरी के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) दिव्यांग (Divyanga) और बुजुर्गों के घर जाकर 12-डी फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बी.के. अग्रवाल और एडीएम न्यायिक भैरपाल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
मीडिया कर्मी और आवश्यक सेवा कर्मी डाक मतपत्रों से कर सकेंगे मतदान
वोटिंग के समय चुनाव की गतिविधियों को कवर करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी और मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों का उपयोग करके वोटिंग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग (EC) ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किये जाने वाले आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना जारी की है।
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मतदान के दिन चुनाव कवरेज में शामिल पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए भी कर दी गई है। डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे “मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें मतदान के दिन की गतिविधियों को कवर करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के जरिए से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।