Noida News: हाईराइज सोसायटी में लगी लिफ्ट से जुड़ी बड़ी खबर जरूर पढ़िए
Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बनी हाईराइज सोसायटियों में आए दिन लिफ्ट अटकने या खराब होने का मामना सामने आता रहता है। लिफ्ट अटकने (Lift Stuck) के कारण लोगों की जान का खतरा बना रहता है। लोगों को लिफ्ट हादसे (Lift Accident) से बचाने के लिए यूपी सरकार ने लिफ्ट एक्ट लागू किया है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि नोएडा में 90 फीसदी से ज्यादा लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) के जिला प्रशासन ने नए लिफ्ट एक्ट के तहत सख्ती से रजिस्ट्रेशन (Registration) नियमों का पालन कराने के लिए कदम उठाने की बात कही है। एक खबर के मुताबिक 80,000 एलिवेटर्स में से मात्र 88 का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। एडिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब आरडब्लूए के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधी ट्रेनिंग कैंप लगाने का निर्देश दिया है। पहला ट्रेनिंग कैंप (Training Camp) अगले मंगलवार को सेक्टर 62 में लगाया जाएगा।
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एडीएम (फाइनेंस/रेवेन्यू) अतुल कुमार ने बताया कि जो 88 लिफ्ट रजिस्टर हुई हैं उनमें से 68 लिफ्ट रिहायशी इमारत में थी और बाकी की लिफ्ट्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इमारतों में लगी हुई हैं।
जानिए कहां कराएं रजिस्टर
एडीएम कुमार ने आगे जानकारी दी कि अगर कोई लिफ्ट रजिस्टर कराना चाहता है तो वह यूपी डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वेबसाइट पर जाकर अपने लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि कई दुर्घटनाओं और प्रशासन की तरफ से लगातार दबिश के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है। प्रशासन 25 मार्च तक लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन तय की है। जबकि इसके लिए नोटिफिकेशन 25 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था।
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45 सोसायटीज का ट्रेनिंग कैंप
एडीएम अतुल कुमान ने आगे बताया अगले हफ्ते मगंलवार को पहला ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें टोटल 45 सोसायटीज हिस्सा लेंगी। सेक्टर 62 की आरडब्ल्यू एक सदस्य एसके गुप्ता ने बताया कि उनसे जुड़ी हुई किसी भी आरडब्ल्यूए ने अभी ये रजिस्ट्रेशन (Registration) पूरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इसलिए एडीएम ऑफिस से एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने की मांग की गई थी।
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लिफ्ट ऐक्ट
आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में यूपी सरकार द्वारा लिफ्ट ऐक्ट को पास किया गया था। यूपी सरकार ने यह कदम लिफ्ट संबंधी कई घटनाओं के बाद उठाया था। इस नए कानून का उद्देश्य लिफ्ट का इंस्टॉलेशन, मेनटेनेंस और सुरक्षित परिचालन है।

