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Noida: L&T के फ्लैट ख़रीदारों को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा तोहफ़ा

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Noida: L&T के फ्लैट ख़रीदारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Noida News: L&T के फ्लैट ख़रीदारों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के बाद नोएडा में एलएंडटी के फ्लैटों की बिक्री का रास्‍ता खुल गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी रेरा (UP RERA) के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले से फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं इस फैसले के दूरगामी सकरात्मक परिणाम भी दिखाई देंगे। हाईकोर्ट ने L&T को फ्लैटों की बिक्री से जुड़े विज्ञापनों को जारी रखने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
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नोएडा के इस सेक्टर में है फ्लैट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी रेरा (UP RERA) द्वारा लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के खिलाफ जारी आदेश को रद्द किया है। इससे नोएडा सेक्टर 128 स्थित ग्रीन रिजर्व परियोजना में फ्लैटों की बिक्री का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने L&T को फ्लैटों की बिक्री जारी रखने के साथ फ्लैट बिक्री के लिए विज्ञापन को भी जारी रखने की अनुमति दी है।

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30 दिनों के अन्दर करना होगा आवेदन पर फैसला

आपको बता दें कि बीते 1 अक्टूबर को दिए गए निर्णय में न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि रेरा द्वारा फ्लैटों की बिक्री को अवैध बताने वाला नोटिस कानून के हिसाब से गलत था। क्योंकि, रेरा ने तय समय सीमा में परियोजना के रजिस्ट्रेशन आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कोर्ट ने रेरा अधिनियम की धारा 5(2) का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि अगर 30 दिनों के अन्दर प्राधिकरण आवेदन पर कोई फैसला नहीं लेता, तो परियोजना स्वतः रजिस्टर्ड मानी जाएगी।

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कंपनी पर नहीं लगेगा जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी रेरा की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि जयप्रकाश इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) को इस परियोजना में सह-प्रवर्तक माना जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने L&T को फ्लैटों की बिक्री से जुड़े विज्ञापनों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की और कहा कि रेरा अधिनियम की धारा 3 के तहत कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

ग्रीन रिजर्व प्रोजेक्ट में बनने हैं 4 टावर

आपको बता दें कि जुलाई 2017 में L&T ने JIL से एक समझौते के तहत 487.5 करोड़ रुपये में भूमि के एक हिस्से पर डेवलपमेंट राइट्स लिए थे। जिसमें ग्रीन रिजर्व प्रोजेक्ट के 4 टावर का निर्माण शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी रेरा को L&T को आवश्यक रजिस्ट्रेशन संख्या और एक्सेस क्रेडेंशियल जारी करने का भी निर्देश दिया है।

समय पर पूरे होंगे प्रोजेक्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के दूरगामी प्रभाव होंगे। क्‍योंकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर रेरा किसी प्रोजेक्‍ट के आवदेन पर 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण फैसला नहीं लेता है, तो परियोजना स्वतः पंजीकृत मानी जाएगी। इससे रेरा की मनमानी पर भी रोक लगेगी और हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को जरूरी मंजूरियां जल्‍द मिलेगी। जिससे प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी।