Noida में गाड़ी खरीदने वालों को लिए खुश कर देने वाली खबर
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में हाइब्रिड गाड़ी खरीदने वालों को यह खबर खुश कर देगी। आपको बता दें कि जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों के जमा टैक्स को अब वापस किया जाएगा। दरअसल, जुलाई के बाद खरीदे गए हाइब्रिड वाहनों (Hybrid Vehicles) पर रोड टैक्स (Road Tax) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fees) में छूट मिल रही है, लेकिन जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। कई वाहन स्वामियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों का भी टैक्स में छुट देते हुए पूरी रकम वापस लौटाने के निर्देश दिए हैं।
ये भी पढ़ेंः Noida Authority: नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नया फ़रमान
प्रशासनिक आदेश मिलने के बाद जुलाई से पहले हाइब्रिड वाहन (Hybrid Vehicle) खरीदने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपये तक का रिफंड मिल सकेगा। आपको बता दें कि शासन से जुलाई में आदेश जारी के होने के बाद इससे पहले वाहन खरीदने वालों ने टैक्स छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन वाहन स्वामियों का भी टैक्स में छुट देने का आदेश दिए हैं।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
इन दो श्रेणियों के वाहन को मिली छूट
परिवहन विभाग (Transport Department) ने सर्कुलर जारी करते हुए 5 श्रेणियों में से सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है। स्ट्रॉन् हाइब्रिड वाहन पहले 50 किलोमीटर तक पेट्रोल और फिर बैटरी से चलते हैं। प्लग इन हाइब्रिड वाहन बैटरी से चलते हैं।
ये भी पढे़ंः Greater Noida से दिल्ली..गाड़ी ले जाने वाले ये ख़बर जरूर पढ़ें
वाहन खरीदारों को मिली बड़ी राहत
परिवहन विभाग (Transport Department) के अधिकारियों के अनुसार, यूपी में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 8% और 10 लाख या इससे ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर सरकार 10% रोड टैक्स लेती है। वहीं अब हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा।
आरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेश की कॉपी के आधार पर वाहन स्वामियों को छूट दी जाएगी। इससे वाहन खरीदारों को काफी राहत मिल सकती है।