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Noida Expressway: सावधान..नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी ख़राब हुई तो…!

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Noida Expressway पर सफर करने वाले यह खबर जरूर पढ़ लें

Noida Expressway: नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब नोएडा एक्सप्रेसवे (Noida Expressway) पर सफर करने से पहले जरा सावधान हो जाइएगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस (Noida Traffic Police) ने एक्‍सप्रेसवे पर जाम की समस्या को खत्म करने के लिए नया चालान घोषित किया है। पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र (Breakdown Challan Area) घोषित कर दिया है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है और ट्रैफिक में समस्या पैदा करती है तो पुलिस चालान जारी कर सकती है और गाड़ी को जब्त भी कर सकती है। पुलिस को इस फैसले की जरूरत इसलिए महसूस हुई, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के खराब होने की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं और इससे ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) हो जाता है। हर दिन करीब 5 लाख लोग इस एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हैं, जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) को भी जोड़ता है।
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पुलिस ने जानकारी दी कि ये जुर्माने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत जारी किए जाएंगे, जो ट्रैफिक के मुक्त प्रवाह में समस्या पैदा करने पर दंड का प्रावधान करता है। जुर्माने के तहत 5,000 से 20,000 रुपये तक वसूले जा सकते हैं। डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव ने बताया कि भारी मात्रा में वाहनों के कारण एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक धीमा हो जाता है। ज्यादातर पीक ऑवर्स में और गाड़ियों के खराब होने से स्थिति और खराब हो जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

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गाड़ी भी हो सकती है जब्त

डीसीपी ने आगे कहा कि अगर कोई गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे (Noida Expressway) पर खराब हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को टो करने के साथ उसका चालान भी जारी करेगी। अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट या कोइ दूसरा परमिट नहीं हैं, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है। ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस मालिक या ड्राइवर से ये दस्तावेज मांगती है जब गाड़ी को टो किया जाता है। अगर सभी दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो चालान जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक विभाग के पास एक्सप्रेसवे से वाहनों को टो करने के लिए एक हाइड्रोलिक क्रेन और दो छोटे क्रेन हैं।

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प्राइवेट कार चालकों को परेशान होने की जरूरत नहीं

डीसीपी ने बताया कि प्राइवेट कार चालकों को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम केवल व्यावसायिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फरवरी से ही इसे लागू कर दिया गया है और पहले 10 दिनों में करीब 50 वाहनों का चालान या उसे जब्त किया जा चुका है। वैसे कई वाहन चालकों ने इस बात का विरोध भी किया कि उन्‍होंने गाड़ी जानबूझकर खराब नहीं की, फिर क्‍यों चालान काट रहे।

गाड़ी खराब होना अपराध नहीं

ट्रैफिक पुलिस से कई लोगों ने सवाल किया कि, क्‍या उनकी गाड़ी खराब होना अपराध है तो उनका जवाब था कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होना अपने आप में कोई ट्रैफिक उल्लंघन नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में समस्या पैदा करना है। अगर गाड़ी के पास वैध फिटनेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट नहीं है या वह ओवरलोडेड है, तो इन वजहों से भी जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहनों को सर्विसिंग जरूरतों का पालन करना और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना भी आवश्यक है।