Noida News: नोएडा लोगों को ट्रैफिक नियमों को न मानना काफी महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि नोएडा के 96890 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होंगे। इसके साथ ही वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) भी रद्द कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस (Traffic police) ने इस संबंध में परिवहन विभाग को पत्र लिखा है।
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यातायात पुलिस के मुताबिक, दो को हुई उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने तीन या इससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए थे। डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव ने बताया कि जिले में एक जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 219606 चालकों ने यातायात नियमों (Traffic rules) का उल्लंघन किया है।
इनमें से 96890 वाहन जिले में पंजीकृत हैं, जिनके चालकों ने तीन बार या इससे अधिक बार यातायात नियमों को न मानने को लेकर किया गया है। बाकी वाहन अन्य जिले में पंजीकृत हैं। वहीं 12482 वाहन के चालकों ने 10 या इससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे वाहन 1042 हैं, जिनके चालकों ने 30 इससे अधिक बार यातायात नियम का उल्लंघन किया है।
पहली बार हुई ऐसी सख्ती
डीसीपी यातायात ने बताया कि एआरटीओ प्रवर्तन को इस संबंध में पत्र लिख दिया गया है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक जिले में यातायात नियम के उल्लंघन पर सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाते थे, लेकिन पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
बीमा कंपनी की शिकायत यहां करें
इंश्योरेंस कंपनियों के पीड़ित बीमा लोकपाल कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे बीमा लोकपाल की ई-मेल आईडी bimalokpal. noida@gbic.co.in पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं।