Noida की बहुचर्चित सुपरटेक सुपरनोवा परियोजना के फ्लैट खरीदारों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है।
Noida News: नोएडा की बहुचर्चित रियल एस्टेट परियोजना सुपरटेक सुपरनोवा (Supertech Supernova) के फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से रजिस्ट्री प्रक्रिया में अटके सैकड़ों खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अब सुपरनोवा परियोजना (Supernova Project) में रजिस्ट्री का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। खरीदार इसे एक ऐतिहासिक और लैंडमार्क निर्णय मान रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…

आपको बता दें कि सुपरनोवा के ईस्ट और वेस्ट टावरों में कुल 583 फ्लैट हैं, जिनमें से अब तक 85 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शेष 497 फ्लैट खरीदारों को भी जल्द मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। वर्षों से कानूनी पचड़ों और प्रशासनिक अड़चनों के कारण अटकी रजिस्ट्री अब प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाएगी। इस कदम से परियोजना से जुड़े सैकड़ों परिवारों में राहत और खुशी का माहौल है।
नई समिति गठन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना में चल रही इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत नियुक्त IRP को भंग कर दिया है और नई समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम.एम. कुमार करेंगे। समिति में एससीएलटी के अधिकारी और एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन को भी शामिल किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस परियोजना में सुपरटेक बिल्डर की कोई भूमिका नहीं रहेगी। नई समिति ही निर्माण कार्य की निगरानी करेगी, परियोजना पूरा कराएगी और आवश्यकता पड़ने पर नए डेवलपर का चयन करेगी।
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खरीदारों के हित सर्वोपरि
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के हितों को सर्वोपरि मानते हुए निर्देश दिया कि रजिस्ट्री को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। परियोजना से प्राप्त होने वाली किसी भी धनराशि का पहले उपयोग निर्माण कार्य और खरीदारों से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इसके बाद बैंकों का बकाया चुकाया जाएगा और अंत में यदि कोई राशि शेष रहती है, तो नोएडा प्राधिकरण के बकाए का भुगतान किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण का लगभग 3,300 करोड़ रुपये का बकाया फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में किसी भी तरह बाधा नहीं बनेगा।
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खरीदारों की लंबी लड़ाई को मिली जीत
सुपरनोवा ईस्ट और वेस्ट के खरीदारों ने रजिस्ट्री में देरी और बिल्डर की अनियमितताओं के कारण पहले एनसीएलटी और फिर एनसीएलएटी का रुख किया था। वहां से आदेश आने के बावजूद रजिस्ट्री का मामला अटका रहा, जिसके बाद खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। AOA से जुड़े नरेश नंदवानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खरीदारों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल सुपरनोवा के निवासियों के लिए राहत भरा है, बल्कि पूरे नोएडा के लिए मिसाल बनेगा।
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रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द शुरू होगी
सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण के माध्यम से विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस कदम से वर्षों से अटकी रजिस्ट्री का लंबा इंतजार समाप्त होगा और फ्लैट खरीदारों को उनका अधिकार मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

