लुधियाना: AAP विधायक गोगी को राहत:2015 में अमृतसर-स्वर्ण शताब्दी रोकने के केस में बरी

पंजाब
Spread the love

Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) से पंजाब के विधायक गुरप्रीत गोगी (Gurpreet Gogi) को बड़ी राहत मिली है। मई 2015 में गोगी पर आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी (Congress Party) का सदस्य रहते हुए सांसद रवनीत सिंह बिट्‌टू (MP Ravneet Singh Bittu) और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर अमृतसर-स्वर्ण शताब्दी ट्रेन (Amritsar-Swarna Shatabdi Train) रोकी थी। गोगी घटना के दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान थे।
ये भी पढ़ेंः CM भगवंत मान-अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले एक्शन में पुलिस..रात पर चला सर्च ऑपरेशन

Pic Social media

ये भी पढ़ेंः पंजाब RSS प्रचारक को विदेशी नंबर से धमकी: तरनतारन पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
इसी मामले में सुनवाई दौरान चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) राधिका पुरी की अदालत ने विधायक गोगी को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से दायर एक मामले में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन अपना पक्ष यह साबित नहीं कर पाया जिसके कारण अदालत ने गुरप्रीत सिंह गोगी को केस में राहत देते हुए बरी किया।

2015 मई में हुआ था मामला दर्ज

साल 2015 के मई में, लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, तत्कालीन कांग्रेस विधायक सुरिंदर डावर और भारत भूषण आशु सहित 500 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल ट्रैक को रोक दिया था और गुरुद्वारा दुखनिवारण के पास नई दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस (12029) को रोक दिया था।

यह विरोध “राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और गेहूं खरीद संकट” को लेकर तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ था। सितंबर 2017 में, आरपीएफ ने गोगी को उनके आवास से गिरफ्तार किया था, विधायक को गिरफ्तारी के एक घंटे बाद 5 हजार का जमानत बांड भरने पर रिहा कर दिया गया था।

Read :Gurpreet Gogi-Mann Sarkar-Punjab Police-Man Government- Bhagwant Singh Mann-Punjab Government-Punjab News-Latest News Punjab-Top News Punjab-Khabrimedia-Top News Delhi-Ncr