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Lok Adalat: नए-पुराने चालान माफ करवा लो..सिर्फ 1 दिन बाद लगने वाली है लोक अदालत

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Lok Adalat लगने वाली है…आप भी माफ करवा लीजिए अपने पुराने चालान

Lok Adalat: अगर आपका भी ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) हुआ है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। आपको बता दें कि ये इस साल का ट्रैफिक चालान माफ कराने का आपके पास अन्तिम मौका है। इसके बाद इस साल में यह मौका नहीं आने वाला है। अगर आप ने साल में पुराने चालानों को लेकर नहीं जाना चाहते तो 14 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत। लोक अदालत (Lok Adalat) में आप अपने पुराने सारे चालानों को माफ करा सकते हैं। इस अदालत में आप अपने हर छोटे-बड़े चालान को माफ करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई कंडीशन (Condition) लागू नहीं होती है, यहां पर आपके चालान तो माफ या काम तो हो जाते हैं लेकिन इसमें कुछ सलेक्टेड मामले ही शामिल होते हैं। आइए आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत (Lok Adalat) में कौन-कौन से मामलों की सुनवाई की जाती है या कौन से चालान माफ या कम कराए जा सकते हैं……

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लोक अदालत में इन मामलों का होता है निपटारा

आपको बता दें कि लोक आदालत (Lok Adalat) में ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) ही नहीं बल्कि प्रॉप्रटी कब्जे, फाइननेंशिंयल इशू, मैरिज, बैंक वसूली जैसे मामलें लेकर जा सकते हैं। यहां पर आपके मामलों को ध्यान से सुना जाता है और फिर निर्णय दिया जाएगा।
बात करें कि कौन-कौन से ट्रैफिक चालान माफ या कम किए जा सकते हैं तो इसमें नॉर्मल ट्रैफिक उल्लघंन जैसे- सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट का मामला या रेड लाइट तोड़ने वाले चालान शामिल हैं। अगर आपका भी इस तरह का चालान हुआ है तो आप चालान को कम या खत्म करा सकते हैं।
आपका चालान गलती से कटा है और आपका व्हीकल क्रिमिनल एक्टिविटी या एक्सीडेंट हिस्ट्री में शामिल नहीं है तो आप अपना चालान लोक अदालत में माफ करवा सकते हैं।

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14 दिसंबर को आखिरी मौका

अगर आपने 14 दिसंबर को चालान माफ नहीं कराया तो इस साल में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको तब तक रुकना पड़ेगा कि जब तक अगले साल की लोक अदालत नहीं लग जाती है। इसके बाद आप तब ही अपने चालान को माफ करा सकेंगे।

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समझ लीजिए पूरा प्रोसेस

अगर आप भी लोक अदालत में आप ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाएं। इसके बाद सर्विसेज सेक्शन में जाएं और Apply Legal AID के ऑप्शन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसे ध्यान से पूरा भरें ओर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। यह सब करने के बाद सबमिट कर दें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक टोकन जेनरेट करना होगा। टोकन जेनरेट के ऑप्शन पर जाएं और क्लिक करें। इसके बाद यहां डिटेल्स भरें और टोकन जेनरेट इसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और इसे लेकर बताई गई डेट और टाइम पर अदालत में पहुंच जाएं।