शहरों के विकास को मिलेगी रफ्तार
Jharkhand News: झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग (Urban Development Department) ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत झारखंड नगरपालिका मार्ग कर नियमावली 2025 को लागू किया गया है। यह नियमावली झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत प्रभावी होगी और इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सड़कों, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। पढ़िए पूरी खबर…

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शहरी विकास के लिए नई पहल
नई नियमावली के तहत, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की सीमाओं में प्रवेश करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों, जैसे मालवाहक, यात्री परिवहन और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग होने वाले वाहनों पर एक वैधानिक शुल्क लगाया जाएगा। इस शुल्क को नगरपालिका द्वारा एकत्र किया जाएगा और इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में सड़क रखरखाव, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए होगा।
फास्ट टैग और स्मार्ट कार्ड से होगी पारदर्शी वसूली
इस नियमावली के तहत कर संग्रह को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए फास्ट टैग और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रणाली न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि मैनुअल भुगतान की जटिलताओं को भी खत्म करेगी। फास्ट टैग से भुगतान करने वालों को 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। यह शुल्क 24 घंटे के लिए मान्य होगा, जिससे एक ही दिन में बार-बार प्रवेश करने वाले वाहनों को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
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आम जनता और छोटे वाहनों को राहत
सरकार ने इस नियमावली को लागू करते समय आम जनता के हितों का विशेष ध्यान रखा है। दोपहिया, तिपहिया, रिक्शा और ई-रिक्शा जैसे छोटे वाहनों को इस कर से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाले वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, अग्निशमन वाहन, स्कूली वाहन, रक्षा विभाग से संबंधित वाहन और अंतरराज्यीय वाहनों को भी इस शुल्क से मुक्त रखा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक सेवाएं और छोटे वाहन चालक प्रभावित न हों।
शहरी विकास के लिए आवश्यक कदम
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) का मानना है कि यह नियमावली शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क रखरखाव और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस कर से प्राप्त आय नगर निकायों की राजस्व क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे वे जनहितकारी सेवाओं का विस्तार कर सकेंगे।
जनता के सुझावों का स्वागत
नई नियमावली के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले, सरकार ने जन साधारण और संगठनों से एक महीने के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा जिससे इस नियमावली को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सके। यह कदम सरकार की पारदर्शी और समावेशी नीति को दर्शाता है।
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शहरी विकास की दिशा में मजबूत प्रयास
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) का यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नगरपालिका सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नियमावली से प्राप्त आय का उपयोग सड़कों के रखरखाव, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

