MS Dhoni: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शिकायत पर आईपीएस अफ़सर को 15 दिन की सजा का फैसला मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने सुनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS DHoni) की ओर से दायर अर्जी पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को आईपीएस अफसर संपत कुमार (IPS Sampat Kumar) को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। हालांकि, जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने संपत कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया।
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महेंद्र सिंह धोनी ने उच्चतम न्यायालय (Supreme court) और उच्च न्यायालय (High Court) के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।
साल 2014 में धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के लिए तत्कालीन आईपीएल अधिकारी संपत कुमार व एक TV चैनल के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में IPS अधिकारी आज सजा सुनाई गई है।
18 मार्च 2014 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश में संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ बयान देने से रोक लगा दी थी। इसके बाद भी संपत कुमार ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास हलफनामा दायर किया, जिसमें न्यायपालिका और मामले में राज्य के वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। धोनी ने अपनी याचिका में संपत के बयानों का भी जिक्र किया है।